Varanasi-Kolkata Expressway: वाराणसी-रांची-कोलकाता एक्सप्रेसवे पर बड़ा अपडेट, ज़मीन मालिकों को मिलेगा दोगुना मुआवज़ा

By Times Now Media

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Varanasi-Kolkata Expressway : कैमूर जिले में भारतमाला परियोजना के तहत वाराणसी-रांची-कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए 5 और गांवों के संशोधित पुरस्कार को मंजूरी दी गई है। मध्यस्थ अदालत के आदेश के अनुसार, रैयतों को दोगुना मुआवजा दिया जाएगा। जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने कहा कि सभी 52 राजस्व गांवों के रैयतों को नोटिस जारी किए गए हैं और मुआवजे के वितरण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी।

Varanasi-Kolkata Expressway

Varanasi-Kolkata Expressway: भभुआ। भारत सरकार की बहुप्रतीक्षित और महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत निर्माणाधीन वाराणसी-रांची-कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के संबंध में कैमूर जिले में महत्वपूर्ण प्रशासनिक और कानूनी प्रगति दर्ज की गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने जिले के तहत पांच और राजस्व गांवों (मौज़ा) के संशोधित पुरस्कार को मंजूरी दे दी है।

यह मंजूरी मध्यस्थ अदालत के फैसले के आलोक में दी गई है। इससे अब इन गांवों के संबंधित रैयतों को दोगुना मुआवजा देने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इनमें करियारा, बीयर, कुराई, दुबौली और पाली शामिल हैं।

Varanasi-Kolkata Expressway : इससे पहले, एनएचएआई ने 47 राजस्व गांवों के लिए संशोधित पुरस्कार को मंजूरी दी थी। इनमें से ज्यादातर मामलों में भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक विभिन्न रैयतों के बैंक खातों में लगभग 18 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। इन पांच समझौता ज्ञापनों की मंजूरी के साथ अब कुल 52 राजस्व गांवों की संशोधित पंचायतों को मंजूरी दे दी गई है।

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जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने कहा कि सभी 52 राजस्व गांवों के रैयतों को नोटिस जारी किए गए हैं। इन नोटिसों को क्षेत्रीय कार्यालयों और स्थानीय पुलिस थानों के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। जो रैयत किसी भी कारण से नोटिस प्राप्त नहीं कर सके, वे जिला भूमि अधिग्रहण कार्यालय में उपस्थित होकर सीधे नोटिस प्राप्त कर सकते हैं।

नोटिस मिलने के बाद रैयतों को राजस्व रिकॉर्ड, खातियां, नक्शा, रसीद आदि जैसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय में आवेदन करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद, संबंधित अमीन भूमि के माप की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसे सर्कल अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

इसके आधार पर भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रैयतों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए डीएम के निर्देशानुसार जिला भूमि अधिग्रहण कार्यालय से ही मध्यस्थ न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति भी उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि रैयतों को पटना जाकर कोई काम न करना पड़े।

Varanasi-Kolkata Expressway :यह विकल्प उन रैयतों के लिए भी खुला है जिन्होंने अभी तक मध्यस्थ न्यायालय में आवेदन नहीं किया है। वे भूमि अधिग्रहण कार्यालय में अपने दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। इन आवेदनों को जल्द से जल्द विशेष शिविर अदालतों के माध्यम से संसाधित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक रैयत लाभान्वित हो सकें। पी.

सरकार ने प्रत्येक वार्ड के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में रैयतों की अधिग्रहित भूमि को मापने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

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