Haryana News: चंडीगढ़। चिकित्सा टिप्पणियाँ लिखें, जिन्हें रोगी आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं। इस संबंध में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। हरियाणा के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टरों को अब प्रिस्क्रिप्शन पर दवा का नाम मोटे और स्पष्ट शब्दों में लिखना होगा।
सभी डॉक्टरों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे इस तरह की लिखावट में प्रिस्क्रिप्शन न लाएं, जिससे मरीजों को दवा और बीमारी के इलाज में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर मामलों में, प्रिस्क्रिप्शन इस तरह से लिखा जाता है कि केवल कुछ डॉक्टर या केमिस्ट ही इसे समझ सकते हैं।Haryana News
हाल ही में उच्च न्यायालय में एक मामले की सुनवाई के दौरान, जब एक चिकित्सा-कानूनी रिपोर्ट पेश की गई थी, तो उसमें दर्ज जानकारी इतनी अस्पष्ट और अपठनीय थी कि उसे पढ़ना संभव नहीं था। वह भी, जब किसी व्यक्ति का अपनी चिकित्सा स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार उसके मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है और इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से जोड़ा जा सकता है। मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने सरकार को इसे गंभीरता से लेने का आदेश दिया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी डॉक्टरों को निर्देश जारी किए हैं।Haryana News